मुख्य सामग्री पर जाएँ
यह पृष्ठ स्वचालित रूप से अंग्रेजी से अनुवादित किया गया है।
ईईए/ईएफटीए क्षेत्र के बाहर से

आइसलैंड में मेरा एक परिवारिक सदस्य रहता है

आइसलैंड में रहने वाले व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदार को पारिवारिक पुनर्मिलन के आधार पर निवास परमिट प्रदान किया जाता है।

परिवार के पुनर्मिलन के आधार पर निवास परमिट के साथ आने वाली आवश्यकताएं और अधिकार, आवेदन किए गए निवास परमिट के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

परिवार के पुनर्मिलन के कारण निवास की अनुमति

जीवनसाथी के लिए निवास परमिट उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवनसाथी के साथ रहने के लिए आइसलैंड जाना चाहता है। परमिट विवाह और सहवास के आधार पर दिया जाता है। जीवनसाथी शब्द का अर्थ वैवाहिक जीवनसाथी और सहवास करने वाले जीवनसाथी दोनों से है।

बच्चों को निवास परमिट इस उद्देश्य से दिया जाता है कि वे आइसलैंड में अपने माता-पिता से फिर से मिल सकें। विदेशी नागरिक अधिनियम के अनुसार बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है जो विवाहित नहीं है।

निवास परमिट 67 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है, जिसका आइसलैंड में कोई वयस्क बच्चा हो, जिसके साथ वह फिर से रहना चाहता हो।

यह परमिट आइसलैंड में रहने वाले 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के संरक्षक माता-पिता को दिया जाता है , यदि ऐसा करना आवश्यक हो।

  • माता-पिता का बच्चे के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए या
  • आइसलैंड के एक बच्चे के लिए आइसलैंड में रहना जारी रखना एक बड़ी चुनौती है।

शरणार्थियों के लिए परिवार का पुनर्मिलन

शरणार्थियों के लिए पारिवारिक पुनर्मिलन के आधार पर निवास परमिट की जानकारी रेड क्रॉस की वेबसाइट पर पाई जा सकती है

उपयोगी कड़ियां

आइसलैंड में रहने वाले व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदार को पारिवारिक पुनर्मिलन के आधार पर निवास परमिट प्रदान किया जाता है।