3 महीने से अधिक समय तक रहना
आपको आइसलैंड में छह महीने से ज़्यादा रहने के अपने अधिकार की पुष्टि के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको फॉर्म A-271 भरकर उसे सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ जमा करना होगा।
यह एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जिसे आइसलैंड पहुंचने से पहले भरा और पुष्टि किया जा सकता है।
वहां पहुंचने पर आपको रजिस्टर्स आइसलैंड या निकटतम पुलिस कार्यालय में जाना होगा और अपना पासपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
छह महीने से अधिक समय तक रहना
ईईए या ईएफटीए नागरिक के रूप में, आप बिना पंजीकृत हुए तीन से छह महीने तक आइसलैंड में रह सकते हैं। समय अवधि की गणना आइसलैंड में आगमन के दिन से की जाती है।
यदि आप अधिक समय तक रुकना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर आइसलैंड में पंजीकरण कराना होगा।
आईडी नंबर प्राप्त करना
आइसलैंड में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रजिस्टर्स आइसलैंड में पंजीकृत किया जाता है और उसके पास एक राष्ट्रीय पहचान संख्या (केनीटाला) होती है, जो एक अद्वितीय, दस अंकों की संख्या होती है।
आपकी राष्ट्रीय पहचान संख्या आपकी व्यक्तिगत पहचान है और इसका प्रयोग आइसलैंडिक समाज में व्यापक रूप से किया जाता है।
पहचान संख्या कई प्रकार की सेवाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, जैसे बैंक खाता खोलना, अपना कानूनी निवास पंजीकृत कराना और घरेलू टेलीफोन प्राप्त करना।