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आइसलैंड में अधिक समय तक रहना

3 महीने से अधिक समय तक रहना

आपको आइसलैंड में छह महीने से अधिक समय तक रहने के अपने अधिकार की पुष्टि के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा आप फॉर्म ए-271 भरकर और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करके कर सकते हैं।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जिसे आइसलैंड पहुंचने से पहले भरा और पुष्टि की जा सकती है।

जब आप पहुंचें, तो आपको रजिस्टर्स आइसलैंड या निकटतम पुलिस कार्यालय के कार्यालयों में जाना होगा और अपना पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

छह महीने से अधिक रहना

एक EEA या EFTA नागरिक के रूप में, आप बिना पंजीकृत हुए तीन से छह महीने तक आइसलैंड में रह सकते हैं। समय अवधि की गणना आइसलैंड में आगमन के दिन से की जाती है।

यदि अधिक समय तक रहना है तो आपको रजिस्टर आइसलैंड के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता है।

आपको यहां मिलने वाली प्रक्रिया के बारे में सभी आवश्यक जानकारी।

एक आईडी नंबर प्राप्त करना

आइसलैंड में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति रजिस्टर्स आइसलैंड में पंजीकृत है और उसके पास एक राष्ट्रीय आईडी नंबर (केनिटाला) है जो एक अद्वितीय, दस अंकों की संख्या है।

आपका राष्ट्रीय आईडी नंबर आपका व्यक्तिगत पहचानकर्ता है और पूरे आइसलैंडिक समाज में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

बैंक खाता खोलने, अपना कानूनी निवास पंजीकृत करने और घरेलू टेलीफोन प्राप्त करने जैसी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने के लिए आईडी नंबर आवश्यक हैं।

उपयोगी कड़ियाँ