बाल सहायता और लाभ
बाल सहायता वह भुगतान है जो बच्चे की कस्टडी के साथ माता-पिता को अपने बच्चे के समर्थन के लिए किया जाता है।
बाल लाभ बच्चों वाले परिवारों को राज्य की ओर से वित्तीय सहायता है, जिसका उद्देश्य बच्चों वाले माता-पिता की मदद करना और उनकी स्थिति को बराबर करना है।
माता-पिता को अठारह वर्ष की आयु तक अपने बच्चों का भरण-पोषण करना चाहिए।
बच्चे को समर्थन
माता-पिता एक बच्चे की हिरासत के साथ और दूसरे माता-पिता से भुगतान प्राप्त करते हैं, इसे अपने नाम पर प्राप्त करते हैं लेकिन उन्हें बच्चे की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए।
- पंजीकृत सहवास को तलाक देने या समाप्त करने और बच्चे की हिरासत में परिवर्तन होने पर माता-पिता को बाल समर्थन पर सहमत होना चाहिए।
- माता-पिता जिनके पास बच्चे का कानूनी निवास है और रहता है, आमतौर पर बाल सहायता का अनुरोध करते हैं।
- बाल-सहायता समझौते केवल तभी मान्य होते हैं जब जिला आयुक्त द्वारा पुष्टि की जाती है।
- यदि परिस्थितियाँ बदलती हैं या यदि यह बच्चे के हितों की पूर्ति नहीं करता है तो बाल-सहायता समझौते में संशोधन किया जा सकता है।
- बाल-सहायता भुगतान के संबंध में किसी भी विवाद को जिला आयुक्त को भेजा जाना चाहिए।
सामाजिक बीमा प्रशासन और जिला आयुक्त की वेबसाइट पर बाल सहायता के बारे में पढ़ें।
संतान लाभ
बाल लाभ का उद्देश्य बच्चों के साथ माता-पिता की मदद करना और उनकी स्थिति को बराबर करना है। अठारह वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चे के लिए माता-पिता को एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है।
- अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले माता-पिता को बाल लाभ का भुगतान किया जाता है।
- बाल लाभ के लिए किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं है। बाल लाभ की राशि माता-पिता की आय, उनकी वैवाहिक स्थिति और बच्चों की संख्या पर निर्भर करती है।
- कर अधिकारी कर रिटर्न के आधार पर बाल लाभ के स्तर की गणना करते हैं।
- बाल लाभ का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है: 1 फरवरी, 1 मई, 1 जून और 1 अक्टूबर
- बाल लाभ को आय नहीं माना जाता है और यह कर योग्य नहीं है।
- एक विशेष पूरक, जो आय से संबंधित भी है, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ भुगतान किया जाता है।
आइसलैंड रेवेन्यू एंड कस्टम्स (Skatturinn) की वेबसाइट पर बाल लाभों के बारे में और पढ़ें।
उपयोगी कड़ियाँ
- सामाजिक बीमा प्रशासन - बाल सहायता
- जिला आयुक्त - बाल सहायता
- आइसलैंड राजस्व और सीमा शुल्क - बाल लाभ
- कर और शुल्क
माता-पिता को अठारह वर्ष की आयु तक अपने बच्चों का भरण-पोषण करना चाहिए।