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ईईए/ईएफटीए क्षेत्र से

मैं ईईए/ईएफटीए क्षेत्र से हूं - सामान्य जानकारी

EEA/EFTA नागरिक यूरोपीय संघ (EU) या यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के सदस्य राज्यों में से एक के नागरिक हैं।

एक ईईए/ईएफटीए सदस्य राज्य का नागरिक आइसलैंड में अपने आगमन से तीन महीने तक पंजीकृत हुए बिना रह सकता है और काम कर सकता है या यदि वह रोजगार की तलाश कर रहा है तो छह महीने तक रह सकता है।

ईईए / ईएफटीए सदस्य राज्य

ईईए/ईएफटीए सदस्य राज्य निम्नलिखित हैं:

ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिकटेंस्टीन, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड , पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड।

छह महीने तक रहना

ईईए/ईएफटीए सदस्य राज्य का नागरिक आइसलैंड में अपने आगमन से तीन महीने तक निवास परमिट के बिना आइसलैंड में रह सकता है या छह महीने तक रह सकता है यदि वह रोजगार की तलाश कर रहा है।

यदि आप एक ईईए/ईएफटीए नागरिक हैं जो 6 महीने से कम समय के लिए आइसलैंड में काम करना चाहते हैं, तो आपको सिस्टम आईडी नंबर के आवेदन के संबंध में आइसलैंड रेवेन्यू एंड कस्टम्स (स्कैटुरिन) से संपर्क करना होगा। रजिस्टर्स आइसलैंड की वेबसाइट पर अधिक जानकारी यहां देखें।

अधिक समय तक रहना

यदि व्यक्ति आइसलैंड में लंबे समय तक निवास करने की योजना बना रहा है, तो उसे रजिस्टर्स आइसलैंड के साथ अपने निवास के अधिकार को पंजीकृत करना होगा। आपको सभी प्रकार की परिस्थितियों की जानकारी रजिस्टर्स आइसलैंड की वेबसाइट पर मिल जाएगी।

ब्रिटिश नागरिक

ब्रेक्सिट के बाद यूरोप में ब्रिटिश नागरिक (इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट द्वारा)।

ब्रिटिश नागरिकों के लिए जानकारी (आइसलैंड में आप्रवासन निदेशालय द्वारा)।

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