आइसलैंड जाने के अन्य कारण
आइसलैंड के साथ आवेदक के विशेष संबंधों के आधार पर निवास परमिट प्रदान करना असाधारण मामलों में स्वीकार्य है।
वैध और विशेष प्रयोजन के आधार पर निवास परमिट 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी व्यक्ति के लिए है, जो अन्य निवास परमिटों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।
स्वयंसेवकों (18 वर्ष और अधिक) और ऑ पेयर प्लेसमेंट (18-25 वर्ष) के लिए निवास परमिट प्रदान किया जा सकता है।
विशेष संबंध
आइसलैंड के साथ आवेदक के विशेष संबंधों के आधार पर निवास परमिट देना स्वीकार्य है। इन आधारों पर निवास परमिट केवल असाधारण मामलों में ही दिया जाता है और हर मामले में इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि आवेदक को निवास परमिट मिल सकता है या नहीं।
आइसलैंड के साथ विशेष संबंधों के आधार पर निवास परमिट के लिए आवेदन करें
वैध और विशेष प्रयोजन
वैध और विशेष उद्देश्य के आधार पर निवास परमिट 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति के लिए है जो अन्य निवास परमिट की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। परमिट असाधारण मामलों में और केवल तभी दिया जाता है जब विशेष परिस्थितियाँ मौजूद हों।
वैध और विशेष उद्देश्य के आधार पर निवास परमिट के लिए आवेदन करें
ऑ पेयर या स्वयंसेवक
ऑ पेयर प्लेसमेंट के आधार पर निवास परमिट 18-25 वर्ष की आयु के व्यक्ति के लिए है। आवेदक की जन्म तिथि निर्णायक है, और आवेदक के 18 वर्ष के जन्मदिन से पहले या उसके 25 वर्ष के जन्मदिन के बाद प्रस्तुत किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
स्वयंसेवकों के लिए निवास परमिट 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए है जो दान और मानवीय मुद्दों पर गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे संगठन गैर-लाभकारी संगठन होने चाहिए और कर मुक्त होने चाहिए। आम धारणा यह है कि विचाराधीन संगठन वैश्विक संदर्भ में काम करते हैं।