आइसलैंड जाने के अन्य कारण
आइसलैंड के साथ आवेदक के विशेष संबंधों के आधार पर निवास परमिट देना असाधारण मामलों में अनुमत है।
वैध और विशेष उद्देश्य के आधार पर एक निवास परमिट 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए अभिप्रेत है, जो अन्य निवास परमिट के लिए आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।
निवास परमिट स्वयंसेवकों (18 वर्ष और पुराने) और एयू जोड़ी प्लेसमेंट (18 - 25 वर्ष) के लिए दिया जा सकता है।
विशेष बंधन
आवेदक के आइसलैंड से विशेष संबंधों के आधार पर निवास की अनुमति देना अनुमत है। इन आधारों पर निवास परमिट केवल असाधारण मामलों में ही दिया जाता है और हर मामले में इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या आवेदक निवास परमिट प्राप्त कर सकता है।
आइसलैंड से विशेष संबंधों के आधार पर निवास परमिट के लिए आवेदन करें
वैध और विशेष उद्देश्य
वैध और विशेष उद्देश्य के आधार पर एक निवास परमिट 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए अभिप्रेत है, जो अन्य निवास परमिट के लिए आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। परमिट असाधारण मामलों में दिया जाता है और केवल तभी जब विशेष परिस्थितियां मौजूद हों।
वैध और विशेष प्रयोजन के आधार पर निवास परमिट के लिए आवेदन करें
औ जोड़ी या स्वयंसेवक
एयू जोड़ी प्लेसमेंट के आधार पर निवास परमिट 18-25 वर्ष की आयु के व्यक्ति के लिए है। आवेदक की जन्म तिथि निर्णायक होती है, और आवेदक के 18 वर्ष के जन्मदिन से पहले या उसके 25 वर्ष के जन्मदिन के बाद जमा किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।
स्वयंसेवकों के लिए निवास परमिट 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए हैं जो दान और मानवीय मुद्दों पर गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे संगठनों को गैर-लाभकारी संगठन और कर-मुक्त होना चाहिए। सामान्य धारणा यह है कि विचाराधीन संगठन वैश्विक संदर्भ में कार्य करते हैं।