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ईईए/ईएफटीए क्षेत्र के बाहर से

आइसलैंड में एक छोटा प्रवास

आइसलैंड शेंगेन का हिस्सा है। जिन लोगों के यात्रा दस्तावेज़ में वैध शेंगेन वीज़ा नहीं है, उन्हें शेंगेन क्षेत्र की यात्रा करने से पहले संबंधित दूतावास/वाणिज्य दूतावास में वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा।

आइसलैंड 25 मार्च 2001 को शेंगेन राज्यों में शामिल हो गया । वे सभी व्यक्ति जिनके यात्रा दस्तावेज़ में वैध शेंगेन वीज़ा नहीं है, उन्हें शेंगेन क्षेत्र की यात्रा करने से पहले संबंधित दूतावास/वाणिज्य दूतावास में वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा।

आइसलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले दूतावास/वाणिज्य दूतावास आइसलैंड आने वाले आगंतुकों के लिए वीज़ा आवेदन संभालते हैं। आपइसके बारे में यहाँ और अधिक पढ़ सकते हैं। 

वीज़ा के बारे में अधिक जानकारी आइसलैंड सरकार की वेबसाइट पर पाई जा सकती है

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