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ईईए/ईएफटीए क्षेत्र के बाहर से

आइसलैंड में एक छोटा प्रवास

आइसलैंड शेंगेन का हिस्सा है। अपने यात्रा दस्तावेज़ में वैध शेंगेन वीज़ा नहीं रखने वाले सभी व्यक्तियों को शेंगेन क्षेत्र की यात्रा करने से पहले लागू दूतावास/वाणिज्य दूतावास में वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा।

आइसलैंड 25 मार्च 2001 को शेंगेन राज्यों में शामिल हो गया। वे सभी व्यक्ति जिनके पास अपने यात्रा दस्तावेज़ में वैध शेंगेन वीज़ा नहीं है, उन्हें शेंगेन क्षेत्र की यात्रा करने से पहले लागू दूतावास/वाणिज्य दूतावास में वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा

आइसलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले दूतावास/वाणिज्य दूतावास आइसलैंड के आगंतुकों के लिए वीज़ा आवेदनों को संभालते हैं। आपइसके बारे में यहां और अधिक पढ़ सकते हैं। 

वीज़ा के बारे में अधिक जानकारी आइसलैंड सरकार की वेबसाइट पर पाई जा सकती है