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आइसलैंड में मेरा एक परिवार का सदस्य है

आइसलैंड में रहने वाले किसी व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदार को परिवार के पुनर्मिलन पर आधारित निवास परमिट दिया जाता है।

परिवार के पुनर्मिलन के आधार पर निवास परमिट के साथ आने वाली आवश्यकताएँ और अधिकार अलग-अलग हो सकते हैं, जो निवास परमिट के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

परिवार के पुनर्मिलन के कारण निवास की अनुमति

जीवनसाथी के लिए निवास परमिट उस व्यक्ति के लिए है जो अपने पति या पत्नी के साथ रहने के लिए आइसलैंड जाने का इरादा रखता है। परमिट शादी और सहवास के आधार पर दिया जाता है। जीवनसाथी शब्द दोनों वैवाहिक जीवनसाथी और सहवास करने वाले पति-पत्नी को संदर्भित करता है।

आइसलैंड में अपने माता-पिता के साथ पुनर्मिलन में सक्षम होने के उद्देश्य से बच्चों के लिए निवास परमिट दिया जाता है। विदेशी नागरिक अधिनियम के अनुसार एक बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है जो विवाहित नहीं है।

निवास की अनुमति 67 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को दी जाती है, जिसका आइसलैंड में एक वयस्क बच्चा है, जिसके साथ वह फिर से जुड़ना चाहता है।

आइसलैंड में रहने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के संरक्षक माता-पिता को अनुमति दी जाती है , यदि आवश्यक हो तो

  • बच्चे के साथ माता-पिता का संपर्क बनाए रखने के लिए या
  • एक आइसलैंडिक बच्चे के लिए आइसलैंड में रहना जारी रखना।

शरणार्थियों के लिए परिवार का पुनर्मिलन

रेड क्रॉस की वेबसाइट पर शरणार्थियों के परिवार के पुनर्मिलन पर आधारित निवास परमिट के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है

उपयोगी कड़ियाँ

आइसलैंड में रहने वाले किसी व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदार को परिवार के पुनर्मिलन पर आधारित निवास परमिट दिया जाता है।