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कार्य परमिट के बारे में जानकारी · 22.06.2026

कार्य परमिट आव्रजन निदेशालय को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

वर्क परमिट जारी करने की जिम्मेदारी आव्रजन निदेशालय को हस्तांतरित कर दी गई है।

कार्य परमिट जारी करने की जिम्मेदारी आव्रजन निदेशालय को हस्तांतरित कर दी गई है।

18 जून 2026 को, आइसलैंड की संसद (अल्थिंगी) ने विदेशी नागरिकों के रोजगार अधिकारों से संबंधित अधिनियम संख्या 97/2002 में संशोधन को मंजूरी दी।

अन्य परिवर्तनों के साथ-साथ, संशोधनों में विदेशी नागरिकों के रोजगार अधिकारों से संबंधित अधिनियम के तहत अस्थायी कार्य परमिटों के प्रसंस्करण और जारी करने की जिम्मेदारी श्रम निदेशालय से आव्रजन निदेशालय को हस्तांतरित करने का प्रावधान है। संशोधनों के लागू होने से पहले जमा किए गए लेकिन लंबित अस्थायी कार्य परमिटों के आवेदनों पर आव्रजन निदेशालय द्वारा संशोधनों के आधिकारिक राजपत्र (स्टजोर्नार्टिडिंडी) में प्रकाशित होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है: विदेशी नागरिक और विदेशी नागरिकों के रोजगार अधिकार | विधायी प्रक्रिया | अलथिंगी

आने वाले दिनों में, श्रम निदेशालय कार्य परमिट आवेदनों से संबंधित सभी लंबित मामलों और पूछताछों को आव्रजन निदेशालय को अग्रेषित करेगा। इस हस्तांतरण के कारण, और आधिकारिक राजपत्र में संशोधनों के प्रकाशन की प्रतीक्षा के दौरान, आवेदनों के प्रसंस्करण में देरी हो सकती है।

लंबित आवेदनों की स्थिति के संबंध में जानकारी के लिए अनुरोध श्रम निदेशालय को atvinnuleyfi@vmst.is पर भेजा जा सकता है। आधिकारिक राजपत्र में संशोधनों के प्रकाशन के बाद, सभी पूछताछ आव्रजन निदेशालय को utl@utl.is पर भेजी जानी चाहिए।