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रोज़गार

कार्य करने की अनुमति

ईईए/ईएफटीए के बाहर के देशों के नागरिकों को काम करने के लिए आइसलैंड जाने से पहले वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। अधिक जानकारी श्रम निदेशालय से प्राप्त करें। अन्य ईईए देशों के वर्क परमिट आइसलैंड में मान्य नहीं हैं।

ईईए/ईएफटीए क्षेत्र के भीतर राज्य के एक नागरिक को वर्क परमिट की आवश्यकता नहीं है।

विदेश से कर्मचारी को काम पर रखना

एक नियोक्ता जो ईईए/ईएफटीए क्षेत्र के बाहर से किसी विदेशी को नियुक्त करने का इरादा रखता है, उसके पास विदेशी के काम शुरू करने से पहले एक अनुमोदित वर्क परमिट होना आवश्यक है। कार्य परमिट के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ आप्रवासन निदेशालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि निवास परमिट जारी करने की शर्तों को पूरा किया जाता है तो वे आवेदन को श्रम निदेशालय को अग्रेषित करेंगे।

ईईए/ईएफटीए राज्य का राष्ट्रीय

यदि कोई विदेशी EEA/EFTA क्षेत्र के भीतर से किसी राज्य का नागरिक है, तो उसे वर्क परमिट की आवश्यकता नहीं है। यदि विदेशी को एक आईडी नंबर की आवश्यकता है, तो आपको रजिस्टर्स आइसलैंड से संपर्क करना होगा।

कार्य के आधार पर निवास परमिट

निवास परमिट केवल एक बार जारी किया जाएगा जब आवेदक को आप्रवासन निदेशालय या रिक्जेविक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के बाहर जिला आयुक्तों में फोटोग्राफ किया जाएगा। यह आइसलैंड पहुंचने के एक सप्ताह के भीतर हो जाना चाहिए। आपको आइसलैंड में आगमन के दो सप्ताह के भीतर निदेशालय को अपने निवास स्थान की सूचना देनी होगी और एक चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा। कृपया ध्यान दें कि पहचान के लिए फोटो खींचते समय आवेदक को एक वैध पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

यदि आवेदक ऊपर बताई गई आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो आप्रवासन निदेशालय निवास परमिट जारी नहीं करेगा। इससे अवैध प्रवास और निष्कासन हो सकता है।

दूरस्थ कार्य के लिए दीर्घकालिक वीजा

दूरस्थ कार्य के लिए दीर्घावधि वीजा लोगों को दूर से काम करने के उद्देश्य से आइसलैंड में 90 से 180 दिनों तक रहने की अनुमति देता है।

आपको दूरस्थ कार्य के लिए दीर्घकालिक वीज़ा जारी किया जा सकता है यदि:

  • आप EEA/EFTA से बाहर के देश से हैं
  • शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको वीजा की आवश्यकता नहीं है
  • आपको आइसलैंडिक अधिकारियों से पिछले बारह महीनों में दीर्घकालिक वीज़ा जारी नहीं किया गया है
  • ठहरने का उद्देश्य या तो आइसलैंड से दूरस्थ रूप से काम करना है
    - किसी विदेशी कंपनी के कर्मचारी के रूप में या
    - एक स्व-नियोजित कार्यकर्ता के रूप में।
  • आइसलैंड में बसने का आपका इरादा नहीं है
  • यदि आप जीवनसाथी या सहवास करने वाले साथी के लिए भी आवेदन करते हैं, तो आप प्रति माह ISK 1,000,000 या ISK 1,300,000 की विदेशी आय दिखा सकते हैं।

अधिक जानकारी यहां पाई जा सकती है।

रिमोट वर्क वीजा के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अनंतिम निवास और कार्य परमिट

जो लोग अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं लेकिन अपने आवेदन पर कार्रवाई के दौरान काम करना चाहते हैं, वे तथाकथित अनंतिम निवास और कार्य परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह परमिट देना होता है।

परमिट के अनंतिम होने का मतलब है कि यह केवल तब तक वैध है जब तक सुरक्षा के लिए आवेदन पर निर्णय नहीं हो जाता। परमिट उस व्यक्ति को नहीं दे रहा है जो इसे स्थायी निवास परमिट प्राप्त करता है और यह कुछ शर्तों के अधीन है।

इसके बारे में यहां और पढ़ें.

मौजूदा निवास परमिट का नवीनीकरण

यदि आपके पास पहले से ही निवास परमिट है लेकिन आपको इसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता है, तो यह ऑनलाइन किया जाता है। अपना ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पहचान होनी चाहिए।

निवास परमिट नवीनीकरण और आवेदन कैसे करें के बारे में अधिक जानकारी

ध्यान दें: यह आवेदन प्रक्रिया केवल मौजूदा निवास परमिट को नवीनीकृत करने के लिए है। और यह उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें यूक्रेन से भागने के बाद आइसलैंड में सुरक्षा मिली है। उस स्थिति में, अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं

उपयोगी कड़ियाँ

ईईए/ईएफटीए क्षेत्र के भीतर राज्य के एक नागरिक को वर्क परमिट की आवश्यकता नहीं है।