कार्य करने की अनुमति
EEA/EFTA से बाहर के देशों के नागरिकों को आइसलैंड में काम करने के लिए जाने से पहले वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। श्रम निदेशालय से अधिक जानकारी प्राप्त करें। अन्य EEA देशों के वर्क परमिट आइसलैंड में मान्य नहीं हैं।
ईईए/ईएफटीए क्षेत्र के किसी राज्य के नागरिक को वर्क परमिट की आवश्यकता नहीं है।
विदेश से कर्मचारी की नियुक्ति
एक नियोक्ता जो ईईए/ईएफटीए क्षेत्र के बाहर से किसी विदेशी को काम पर रखना चाहता है, उसे विदेशी के काम शुरू करने से पहले स्वीकृत वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। वर्क परमिट के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ आव्रजन निदेशालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि निवास परमिट जारी करने की शर्तें पूरी होती हैं तो वे आवेदन को श्रम निदेशालय को भेज देंगे।
किसी EEA/EFTA राज्य का नागरिक
यदि कोई विदेशी EEA/EFTA क्षेत्र के भीतर किसी राज्य का नागरिक है, तो उसे वर्क परमिट की आवश्यकता नहीं है। यदि विदेशी को आईडी नंबर की आवश्यकता है, तो आपको रजिस्टर आइसलैंड से संपर्क करना होगा।
कार्य के आधार पर निवास परमिट
निवास परमिट केवल तभी जारी किया जाएगा जब आवेदक आव्रजन निदेशालय या रेक्जाविक महानगर क्षेत्र के बाहर जिला आयुक्तों के पास फोटो खिंचवाने के लिए आएगा। यह आइसलैंड पहुंचने के एक सप्ताह के भीतर होना चाहिए। आपको निदेशालय को अपने निवास स्थान की सूचना भी देनी होगी और आइसलैंड पहुंचने के दो सप्ताह के भीतर चिकित्सा जांच करानी होगी। कृपया ध्यान दें कि पहचान के लिए फोटो खिंचवाते समय आवेदक को वैध पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
यदि आवेदक ऊपर बताई गई आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो आव्रजन निदेशालय निवास परमिट जारी नहीं करेगा। इससे अवैध प्रवास और निष्कासन हो सकता है।
दूरस्थ कार्य के लिए दीर्घकालिक वीज़ा
दूरस्थ कार्य के लिए दीर्घकालिक वीज़ा लोगों को दूरस्थ रूप से काम करने के उद्देश्य से आइसलैंड में 90 से 180 दिनों तक रहने की अनुमति देता है।
आपको दूरस्थ कार्य के लिए दीर्घकालिक वीज़ा जारी किया जा सकता है यदि:
- आप EEA/EFTA से बाहर के देश से हैं
- शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है
- आपको पिछले बारह महीनों में आइसलैंडिक अधिकारियों से दीर्घकालिक वीज़ा जारी नहीं किया गया है
- ठहरने का उद्देश्य आइसलैंड से दूर से काम करना है,
– किसी विदेशी कंपनी के कर्मचारी के रूप में या
- एक स्व-नियोजित कार्यकर्ता के रूप में। - आपका आइसलैंड में बसने का इरादा नहीं है
- यदि आप जीवनसाथी या सह-निवासी साथी के लिए भी आवेदन करते हैं तो आप प्रति माह ISK 1,000,000 या ISK 1,300,000 की विदेशी आय दिखा सकते हैं।
अनंतिम निवास और कार्य परमिट
जो लोग अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन अपने आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने तक काम करना चाहते हैं, वे तथाकथित अनंतिम निवास और कार्य परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह परमिट दिया जाना चाहिए।
परमिट अनंतिम होने का मतलब है कि यह केवल तब तक वैध है जब तक संरक्षण के लिए आवेदन पर निर्णय नहीं हो जाता। परमिट पाने वाले को स्थायी निवास परमिट नहीं दिया जाता है और यह कुछ शर्तों के अधीन है।
मौजूदा निवास परमिट का नवीनीकरण
यदि आपके पास पहले से ही निवास परमिट है, लेकिन उसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता है, तो यह ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र होना चाहिए।
निवास परमिट नवीकरण और आवेदन कैसे करें के बारे में अधिक जानकारी ।
नोट: यह आवेदन प्रक्रिया केवल मौजूदा निवास परमिट को नवीनीकृत करने के लिए है। और यह उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने यूक्रेन से भागने के बाद आइसलैंड में सुरक्षा प्राप्त की है। उस स्थिति में, अधिक जानकारी के लिए यहाँ जाएँ ।
उपयोगी कड़ियां
ईईए/ईएफटीए क्षेत्र के किसी राज्य के नागरिक को वर्क परमिट की आवश्यकता नहीं है।