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ईईए/ईएफटीए क्षेत्र के बाहर से

मैं ईईए/ईएफटीए क्षेत्र से नहीं हूं - सामान्य जानकारी

अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण, जो लोग ईईए/ईएफटीए के नागरिक नहीं हैं, उन्हें निवास परमिट के लिए आवेदन करना होगा यदि वे आइसलैंड में तीन महीने से अधिक समय तक रहने का इरादा रखते हैं।

आप्रवासन निदेशालय निवास परमिट जारी करता है।

निवास की अनुमति

अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण, जो लोग ईईए/ईएफटीए के नागरिक नहीं हैं, उन्हें निवास परमिट के लिए आवेदन करना होगा यदि वे आइसलैंड में तीन महीने से अधिक समय तक रहने का इरादा रखते हैं। अप्रवासी निदेशालय निवास परमिट जारी करता है।

निवास परमिट के बारे में यहाँ और पढ़ें।

एक आवेदक के रूप में, आपको आवेदन संसाधित होने के दौरान आइसलैंड में रहने की अनुमति की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके आवेदन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसके बारे में यहाँ और पढ़ें

निवास परमिट के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण समय की जानकारी के लिए इस लिंक का अनुसरण करें

पहली बार आने वाले अधिकांश आवेदन छह महीने के भीतर संसाधित किए जाते हैं और अधिकांश नवीनीकरण तीन महीने के भीतर संसाधित किए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में यह मूल्यांकन करने में अधिक समय लग सकता है कि आवेदक परमिट आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं।

अनंतिम निवास और कार्य परमिट

जो लोग अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं लेकिन अपने आवेदन पर कार्रवाई के दौरान काम करना चाहते हैं, वे तथाकथित अनंतिम निवास और कार्य परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह परमिट देना होता है।

परमिट के अनंतिम होने का मतलब है कि यह केवल तब तक वैध है जब तक सुरक्षा के लिए आवेदन पर निर्णय नहीं हो जाता। परमिट उस व्यक्ति को नहीं दे रहा है जो इसे स्थायी निवास परमिट प्राप्त करता है और यह कुछ शर्तों के अधीन है।

इसके बारे में यहां और पढ़ें.

स्थाई निवास अऩुमति

एक स्थायी निवास परमिट आइसलैंड में स्थायी रूप से रहने का अधिकार प्रदान करता है। एक सामान्य नियम के रूप में, स्थायी निवास परमिट के लिए आवेदन करने में सक्षम होने के लिए आवेदक को आइसलैंड में चार साल तक निवासी होना चाहिए। विशेष मामलों में, आवेदक चार साल से पहले स्थायी निवास परमिट का अधिकार प्राप्त कर सकता है।

आवश्यकताओं, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों और एक आवेदन पत्र के बारे में अधिक जानकारी आप्रवासन निदेशालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

पता करें कि क्या आपको आइसलैंड आने के लिए वीजा की आवश्यकता है।

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मौजूदा निवास परमिट का नवीनीकरण

यदि आपके पास पहले से ही निवास परमिट है लेकिन आपको इसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता है, तो यह ऑनलाइन किया जाता है। अपना ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पहचान होनी चाहिए।

निवास परमिट नवीनीकरण और आवेदन कैसे करें के बारे में अधिक जानकारी

ध्यान दें: यह आवेदन प्रक्रिया केवल मौजूदा निवास परमिट को नवीनीकृत करने के लिए है। और यह उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें यूक्रेन से भागने के बाद आइसलैंड में सुरक्षा मिली है। उस स्थिति में, अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं

उपयोगी कड़ियाँ

जो लोग ईईए/ईएफटीए के नागरिक नहीं हैं, उन्हें आइसलैंड में तीन महीने से अधिक समय तक रहने के लिए निवास परमिट के लिए आवेदन करना होगा।