09.07.2026
विदेशी नागरिकों के काम करने के अधिकार संबंधी अधिनियम में संशोधन लागू हो गए हैं।
विदेशी नागरिकों के काम करने के अधिकार संबंधी अधिनियम में संशोधन लागू हो गए हैं।
8 जुलाई, 2026 को विदेशी नागरिकों के काम करने के अधिकार संबंधी अधिनियम संख्या 97/2002 में संशोधन लागू हो गए।
इन संशोधनों में अन्य बातों के अलावा यह भी शामिल है कि अधिनियम के अंतर्गत अस्थायी कार्य परमिटों के प्रसंस्करण और जारी करने की जिम्मेदारी श्रम निदेशालय से आव्रजन निदेशालय को हस्तांतरित कर दी जाएगी। संशोधनों से पहले प्रस्तुत किए गए अस्थायी कार्य परमिटों के अप्रक्रियाकृत आवेदनों का प्रसंस्करण आव्रजन निदेशालय द्वारा किया जाएगा।
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आने वाले दिनों में श्रम निदेशालय सभी लंबित मामलों और कार्य परमिट आवेदनों से संबंधित पत्राचार को आव्रजन निदेशालय को अग्रेषित करेगा। इस स्थानांतरण के दौरान, प्रक्रिया में देरी हो सकती है। सभी पत्राचार आव्रजन निदेशालय को utl@utl.is पर भेजा जाना चाहिए।