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नगरपालिकाओं को राज्य प्रतिपूर्ति (अनुच्छेद 15)

आइसलैंडिक सरकार स्थानीय अधिकारियों को उन विदेशी नागरिकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की लागत की प्रतिपूर्ति करती है, जिनके पास आइसलैंड में दो साल या उससे कम समय के लिए कानूनी निवास है या कानूनी निवास के बिना और विशेष परिस्थितियों में आइसलैंड में हैं।

सेवा पोर्टल

प्रतिपूर्ति अनुच्छेद 15 के आधार पर होती है। नगर पालिकाओं की सामाजिक सेवाओं पर अधिनियम संख्या। 40/1991 , सीएफ। नियम संख्या भी 520/2021।

नगरपालिकाओं को प्रतिपूर्ति

बिना कानूनी निवास वाले विदेशी नागरिक, जो नियमों के अंतर्गत आते हैं और उन्हें विश्वास नहीं है कि आइसलैंड सरकार की सहायता के बिना उनके पास देश छोड़ने या इस देश में अपना भरण-पोषण करने की संभावना है, वे निवास स्थान की नगरपालिका में सामाजिक सेवाओं की ओर रुख कर सकते हैं और वित्तीय सहायता का अनुरोध कर सकते हैं।

सामाजिक सेवा सहायता की आवश्यकता का आकलन करती है और हिरासत में लिए गए देश या नेटवर्क से सहायता की संभावना का भी पता लगाती है। नियमों के अनुच्छेद 5 के अनुसार। उसके बाद, राज्य के खजाने से प्रतिपूर्ति के लिए शर्तों के लिए आवेदन करना संभव है। आवेदन का मूल्यांकन नगरपालिका द्वारा किया जाता है, जो परिस्थितियों के आधार पर मामले को संसाधित करने के लिए सलाह और निर्देश प्रदान करती है। नियमों में दी गई शर्तों को पूरा करने पर प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन स्वीकार किया जाता है।

प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन

इलेक्ट्रॉनिक आईडी के साथ सेवा पोर्टल में लॉग इन करके प्रपत्र तक पहुंच प्राप्त की जाती है।

निर्देश और फॉर्म भरें

15वें लेख के बारे में जानकारीपूर्ण वीडियो (आइसलैंडिक में)

यदि आपके कोई प्रश्न हों, तो कृपया हमें ईमेल पते 15gr.umsokn@vmst.is पर संपर्क करें