संसाधन
नगरपालिकाओं को राज्य प्रतिपूर्ति (अनुच्छेद 15)
आइसलैंड सरकार स्थानीय प्राधिकारियों को उन विदेशी नागरिकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की लागत की प्रतिपूर्ति करती है, जो आइसलैंड में दो वर्ष या उससे कम समय से कानूनी रूप से निवास कर रहे हैं या जिनके पास कानूनी निवास नहीं है तथा जो विशेष परिस्थितियों में आइसलैंड में हैं।
प्रतिपूर्ति अनुच्छेद 15 के आधार पर होती है। नगर पालिकाओं की सामाजिक सेवाओं पर अधिनियम संख्या 40/1991 , नियम संख्या 520/2021 भी देखें।
प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन
फॉर्म तक पहुंच इलेक्ट्रॉनिक आईडी के साथ सेवा पोर्टल पर लॉग इन करके प्राप्त की जाती है।
- अनुच्छेद 3 के तहत आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में निर्देश. (पीडीएफ - आइसलैंडिक में)
- leidb.reglur.LOK
- Kynning - Endurgreiðslur úr ríkissjóði á grundvelli félagsþjónustalaganna
- yfirlit_2ja_ara_reglan_2024
- yfirlit_an_logheimilis-2024