प्राधिकारी
आइसलैंड एक संवैधानिक गणराज्य है जिसमें बहुदलीय प्रणाली है। यह संभवतः दुनिया का सबसे पुराना संसदीय लोकतंत्र है, जिसकी संसद अलथिंगी की स्थापना वर्ष 930 में हुई थी।
आइसलैंड का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है तथा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा सम्पूर्ण मतदाताओं द्वारा चुना जाने वाला एकमात्र प्रतिनिधि होता है।
सरकार
आइसलैंड की राष्ट्रीय सरकार कानून और नियम बनाने तथा न्याय, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, रोजगार, तथा माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से संबंधित सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
आइसलैंड का वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन तीन राजनीतिक दलों, प्रोग्रेसिव पार्टी, इंडिपेंडेंस पार्टी और लेफ्ट ग्रीन पार्टी से बना है। उनके पास कुल मिलाकर 54% बहुमत है। वर्तमान प्रधानमंत्री बजरनी बेनेडिक्टसन हैं। शासन के लिए उनकी नीति और दृष्टिकोण को रेखांकित करने वाला गठबंधन समझौता अंग्रेजी में यहाँ उपलब्ध है।
राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है। कार्यकारी शक्ति का प्रयोग सरकार द्वारा किया जाता है। विधायी शक्ति संसद और राष्ट्रपति दोनों में निहित है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है।
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नगर पालिकाओं
आइसलैंड में सरकार के दो स्तर हैं, राष्ट्रीय सरकार और नगर पालिकाएँ। हर चार साल में, विभिन्न चुनावी जिलों के निवासी सेवाओं और स्थानीय लोकतंत्र के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए स्थानीय सरकार के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। स्थानीय नगर पालिका शासी निकाय जनता के सबसे करीब काम करने वाले निर्वाचित अधिकारी होते हैं। वे नगर पालिकाओं के निवासियों के लिए स्थानीय सेवाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं।
नगर पालिकाओं में स्थानीय प्राधिकारी वहां रहने वाले नागरिकों के लिए सेवाएं प्रदान करते समय नियम बनाते हैं, जैसे कि पूर्वस्कूल और प्राथमिक स्कूल शिक्षा, सामाजिक सेवाएं, बाल संरक्षण सेवाएं और सामुदायिक आवश्यकताओं से संबंधित अन्य सेवाएं।
नगरपालिकाएँ स्थानीय सेवाओं जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक परिवहन और सामाजिक कल्याण सेवाओं में नीति कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। वे प्रत्येक नगरपालिका में तकनीकी बुनियादी ढाँचे के लिए भी जिम्मेदार हैं, जैसे कि पीने का पानी, हीटिंग और अपशिष्ट उपचार। अंत में, वे विकास की योजना बनाने और स्वास्थ्य और सुरक्षा निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं।
1 जनवरी 2021 तक, आइसलैंड 69 नगर पालिकाओं में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी स्थानीय सरकार है। नगर पालिकाओं के पास अपने निवासियों और राज्य के प्रति अधिकार और दायित्व हैं। किसी व्यक्ति को उस नगर पालिका का निवासी माना जाता है जहाँ उसका कानूनी निवास पंजीकृत है।
इसलिए, नए क्षेत्र में जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को संबंधित स्थानीय नगर पालिका कार्यालय में पंजीकरण कराना आवश्यक है।
मतदान और मतदान के अधिकार पर चुनाव कानून के अनुच्छेद 3 के अनुसार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के विदेशी नागरिकों को आइसलैंड में लगातार तीन वर्षों तक कानूनी रूप से निवास करने के बाद स्थानीय सरकार के चुनावों में मतदान करने का अधिकार है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के डेनिश, फिनिश, नॉर्वेजियन और स्वीडिश नागरिकों को आइसलैंड में अपना कानूनी निवास पंजीकृत करते ही मतदान का अधिकार मिल जाता है।
अध्यक्ष
आइसलैंड का राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है और प्रत्यक्ष चुनाव में पूरे निर्वाचन क्षेत्र द्वारा चुना जाने वाला एकमात्र प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति का पद आइसलैंड गणराज्य के संविधान में स्थापित किया गया था जो 17 जून 1944 को प्रभावी हुआ था।
वर्तमान राष्ट्रपति हल्ला टॉमसदोतीर हैं। उन्हें 1 जून, 2024 को हुए चुनावों में चुना गया था। उन्होंने अपना पहला कार्यकाल 1 अगस्त, 2024 को शुरू किया।
राष्ट्रपति को चार साल के कार्यकाल के लिए प्रत्यक्ष लोकप्रिय वोट द्वारा चुना जाता है, जिसमें कोई कार्यकाल सीमा नहीं होती। राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र के गरदाबेर में बेस्स्तादिर में रहते हैं।
उपयोगी कड़ियां
- आइसलैंड की संसद की वेबसाइट
- आइसलैंडिक प्रेसीडेंसी की वेबसाइट
- आइसलैंड गणराज्य का संविधान
- अपना नगर पालिका खोजें
- लोकतंत्र - Island.is
- संस्थानों
- दूतावासों
आइसलैंड एक बहुदलीय प्रणाली वाला संवैधानिक गणराज्य है।